सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर पहली बार 500, दूसरी बार 1,000 और इसके बाद 2,000 रुपये जुर्माना होगा। खुले में कचरा जलाने पर पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 और इसके बाद 20,000 रुपये जुर्माना प्रस्तावित है।
अलग-अलग कचरा अधिकृत कलेक्टर को सौंपना होगा। ड्राफ्ट में कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

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