15 दिनों में करने के निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने या उसे रद्द करने से इनकार कर दिया

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ब्रेकिंग: पंचायत चुनावों के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, लेकिन नगर पालिका के लिए, किसी न किसी बहाने से देरी करना चाहते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के लंबित नगर निगम चुनावों की घोषणा 15 दिनों में करने के निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने या उसे रद्द करने से इनकार कर दिया। राज्य और एसईसी को निर्देश दिया कि वे 2 सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया को अधिसूचित करें और उसके बाद 8 सप्ताह के भीतर इसे पूरा करें।

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