बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी इंजीनियर गुरमीत सिंह को चंडीगढ़ जिला अदालत ने नियमित जमानत दी

0 39

चंडीगढ़  : उन्होंने जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी और अर्जी में कहा है कि उनके द्वारा प्रशासन को समय से पहले रिहाई के लिए दिए गए मांग पत्र पर फैसला नहीं हो सका है और हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर किसी की समय से पहले रिहाई होती है. सजायाफ्ता कैदी के मांग पत्र पर यदि तीन माह के भीतर कोई निर्णय नहीं होता है तो वह नियमित जमानत का हकदार है। इस दलील के साथ गुरमीत सिंह ने जमानत अर्जी में कहा था कि उनके द्वारा दिए गए अधियाचन पर तीन महीने के भीतर फैसला नहीं हो सका, इसलिए वह जमानत के हकदार हैं.

Leave A Reply