अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की ED की अर्जी

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
कोर्ट ने 48 घंटे के लिए आदेश पर रोक लगाने के ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया
अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था
दिल्ली की एक अदालत ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदू ने आज पहले इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया।

आदेश पारित होने के बाद, ईडी ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए। हालाँकि, न्यायाधीश ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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