पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 4 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच (हेलमेट) पहनना अनिवार्य कर दिया

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Chandigarh – पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच (हेलमेट) पहनना अनिवार्य कर दिया है, चाहे वह वाहन चलाते समय, सवारी करते समय या किसी भी वर्ग की मोटरसाइकिल पर ले जाते समय हो। दस्तार के बिना सिख पुरुषों और महिलाओं को भी छूट नहीं दी गई है।

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