कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर नफरत फैलाने वाले भाषण और हत्या समेत कई आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा

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कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर नफरत फैलाने वाले भाषण और हत्या समेत कई आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज राकेश स्याल ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है, जिसमें हत्या (302), उकसाना (109), दंगा (147), समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (153ए), गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा होना (143), साथ ही धारा 188, 295, 436 और 380 शामिल हैं।

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